जांजगीर-चांपा (आधार स्तंभ) : थाना जांजगीर क्षेत्र के दो आदतन गुंडा बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की गई है। क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा को भेजा है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही प्रस्तावित है।
पहला आरोपी प्रांजल उर्फ बल्ली उर्फ दादू पिता संतोष यादव, उम्र 24 वर्ष, हसदेव विहार कॉलोनी जांजगीर निवासी है। आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें डकैती, हत्या का प्रयास, रास्ता रोककर मारपीट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इसके अलावा एक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है।
दूसरा आरोपी भैरव मिश्रा उर्फ मोगली पिता रामधन मिश्रा, उम्र 41 वर्ष, वार्ड नंबर 06 नहरियाबाबा रोड, शिवराम कॉलोनी के पास, जांजगीर निवासी है। इसके खिलाफ भी 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें डकैती, बलवा, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे मामले शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ तीन प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां पहले भी की जा चुकी हैं।
पुलिस के अनुसार, दोनों बदमाशों के विरुद्ध लगातार की गई कार्यवाहियों के बावजूद उनके आपराधिक व्यवहार में कोई सुधार नहीं देखा गया है। इनकी गतिविधियों से क्षेत्र में दहशत और भय का माहौल बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों को जिला जांजगीर सहित सरहदी जिले सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदा बाजार से जिला बदर करने का प्रतिवेदन भेजा गया है।
पुलिस ने कहा है कि बदमाशों की आदतन प्रवृत्ति क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। इसलिए उनके विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही आवश्यक मानी गई है। आगामी दिनों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दोनों बदमाशों की सुनवाई करेंगे, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।



