जांजगीर: पति-पत्नी को मारपीट के मामले में 6-6 माह का कारावास…

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जांजगीर (आधार स्तंभ): जांजगीर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय सुश्री प्रीति पालीवाल ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पति-पत्नी को मारपीट के मामले में 6-6 माह का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला जांजगीर के पीथमपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 60 वर्षीय वृद्ध महिला गंगोत्री बाई श्रीवास के साथ मारपीट की गई थी। घटना के दौरान आरोपी पति-पत्नी प्रेमचंद श्रीवास और पूर्णिमा श्रीवास ने गंगोत्री बाई को गंभीर चोट पहुंचाई थी।

न्यायालय में साक्षियों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण के बाद, माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय सुश्री प्रीति पालीवाल ने दोनों आरोपियों को धारा 296, 115(2), 117(2), 3(5) बीएनएस का दोषी पाते हुए धारा 296 एवं 115(2), बीएनएस में अर्थदंड एवं धारा 117(2) बीएनएस के तहत 06-06 माह कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा एस. अग्रवाल द्वारा अभियोजन संचालन किया गया। न्यायालय के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कानून किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं करता और न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का पालन किया जाता है।

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