बेमेतरा (आधार स्तंभ) : संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी, तस्करी, जमाखोरी एवं नकली खाद के विक्रय पर रोक लगाने हेतु सख्त कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में उर्वरक निरीक्षक श्री देवानंद देवांगन, वि.खं. बेरला ने ग्राम सरदा स्थित मेसर्स मनोज कृषि केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कंध पंजी एवं बिल बुक का संधारण नहीं करने तथा POS स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक में अंतर जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
इन अनियमितताओं को देखते हुए उर्वरक निरीक्षक ने प्रकरण को निलंबन हेतु अनुशंसा की। अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए प्राधिकृत अधिकारी सह उप संचालक कृषि, जिला बेमेतरा मोरध्वज डड़सेना ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 31 के तहत मेसर्स मनोज कृषि केन्द्र का उर्वरक प्राधिकार पत्र क्रमांक F13-14-5, वैधता दिनांक 29.03.2027 को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में संबंधित केन्द्र पर उर्वरक का भण्डारण एवं विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।