बीमा राशि हड़पने फर्जीवाड़ा : आधार कार्ड की जन्मतिथि बदलकर प्राप्त किया गया बीमा रकम, खरसिया पुलिस की कार्रवाई में वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक और मृतका का पुत्र गिरफ्तार

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खरसिया पुलिस की कार्रवाई में वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक और मृतका का पुत्र गिरफ्तार

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रायगढ़ (आधार स्तंभ) :  खरसिया में महेन्द्र कर्मा बीमा योजना के तहत मिलने वाली बीमा राशि को धोखे से प्राप्त करने के लिए मृतका के दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित खरसिया के प्रबंधक सुन्दरलाल साहू और मृत महिला के पुत्र गौरीशंकर साहू को खरसिया पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष कांत ने थाना खरसिया में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के अनुसार ग्राम बेन्दोझरिया निवासी मृतका गायत्री बाई साहू का वास्तविक आधार कार्ड 01 जनवरी 1953 की जन्मतिथि दर्शाता है, जबकि बीमा दावे के लिए प्रस्तुत दस्तावेज में जन्मतिथि 01 जनवरी 1973 कर दी गई थी। बीमा योजना के तहत पात्रता की आयु सीमा को देखते हुए, आरोपी प्रबंधक सुन्दरलाल साहू ने मृतका की आयु कम दिखाने के लिए उसके आधार कार्ड में डिजिटल रूप से छेड़छाड़ की और फिर गौरीशंकर साहू को लाभार्थी बनाकर महेन्द्र कर्मा बीमा योजना के तहत ₹2 लाख का बीमा लाभ दिलवाया। हैरानी की बात यह रही कि दावेदार गौरीशंकर के आधार कार्ड में भी जन्मतिथि 18 जून 1972 से बदलकर 18 जून 1992 कर दी गई, ताकि उसे मृतका का बेटा बताया जा सके, जबकि मृतका की खुद की जन्मतिथि 1973 दर्शाई गई थी।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गौरीशंकर ने बीमा की राशि प्राप्त करने के बाद ₹70,000 सुन्दरलाल को दिए थे। पूछताछ में दोनों ने आरोप स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उनके कब्जे से फर्जीवाड़े में उपयोग किया गया लैपटॉप, प्रिंटर, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

मामले में आज थाना खरसिया में आरोपियों पर अपराध क्रमांक 262/2025 धारा 420, 467,468, 471, 120 बी भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच की गई। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन और एसडीओपी प्रभात पटेल के मार्गदर्शन में निरीक्षक राजेश जांगड़े, चौकी प्रभारी खरसिया, सहायक उप निरीक्षक उमाशंकर धृतांत, प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन समेत टीम ने अहम भूमिका निभाई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी

(1) सुंदरलाल साहू पिता स्व. उदय राम साहू उम्र 59 वर्ष साकिन आडाझर थाना खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)
(2) गौरीशंकर साहू पिता स्व. रामदयाल साहू उम्र 53 वर्ष साकिन बेंदोझरिया थाना खरसिया जिला रायगढ (छ.ग.)

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