छेड़छाड़ के आरोपी केशरिया को सश्रम कारावास

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कोरबा(आधार स्तम्भ) :  अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने छेड़छाड़ के एक मामले में 57 वर्ष के अभियुक्त सुरेंद्र कुमार केशरिया को दोषी पाते हुवे 2 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा व 500 ₹ अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने बताया कि पीड़िता अपने घर के पास स्थित बाड़ी में घर की साफ-सफाई के बाद निकला कचरा फेंकने गई थी, जहाँ नग्न हालत में मौजूद आरोपी सुरेंद्र केशरिया ने सूनेपन व अकेलेपन का फायदा उठाते हुवे पहले तो पीड़ित को पीछे से पकड़ लिया और पीड़िता के दोनों हाथ पकड़कर अश्लील बात, बलात्कार करूँगा कहने लगा। पीड़ित किसी तरह अपने को छुड़ाकर घर पहुंची और पति को सारी घटना बताई।

पति के साथ उरगा थाना में शिकायत दर्ज कराई जिस पर पुलिस द्वारा bns की धारा 74, तथा 75(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना पूर्ण की। प्रकरण को विचारण हेतु फ़ास्ट ट्रक कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहाँ अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मोहन सोनी ने ठोस दलीलें देकर मजबूती से अपना पक्ष रखा जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा द्वारा आरोपी को दोषी करार देकर दण्डित किया है।उन्होंने साफ संदेश दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नही किया जाएगा और अपराधियों को बख्शा नही जाएगा।

 

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