चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह की सजा

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कोरबा(आधार स्तंभ) :  कोरबा में एक चेक बाउंस मामले में आरोपी संजय दास को 6 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही, उन्हें 2 लाख रुपये का प्रतिकर भी देना होगा।

मामले के अनुसार, संजय दास ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की बांकीमोंगरा शाखा से 1 लाख रुपये का ऋण लिया था, लेकिन समय पर ऋण नहीं चुकाया। इसके बाद, उन्होंने बैंक को 1,04,023 रुपये का चेक दिया, लेकिन चेक बाउंस हो गया।

न्यायाधीश पंकज दीक्षित कटघोरा ने 28 नवंबर 2024 को आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इसके अलावा, आरोपी को समय पर बैंक को रकम न लौटाने पर 2 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।

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